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परिवार न्यायालय के आदेश पर रोसड़ा में कुर्की कार्रवाई ,92 माह से नहीं दी भरण-पोषण की राशि, 5.52 लाख रुपये बकाया।

परिवार न्यायालय, समस्तीपुर के आदेश पर रोसड़ा थाना क्षेत्र के लोहिया नगर निवासी मनोज कुमार चौधरी के विरुद्ध बुधवार को कुर्की की कार्रवाई की गई। न्यायालय ने उनकी पत्नी और पुत्र के भरण-पोषण के लिए मासिक 6 हजार रुपए देने का आदेश दिया था, जिसे उन्होंने जानबूझकर अवहेलना करते हुए 92 माह से भुगतान नहीं किया।

इस दौरान कुल पाँच लाख बावन हजार रुपए की राशि बकाया हो गई। लगातार आदेश की अनदेखी के बाद अदालत ने कुर्की का आदेश जारी किया। निर्देश दिया गया है कि यदि 30 दिनों के भीतर संबंधित राशि जमा नहीं की जाती है, तो कुर्की की गई संपत्ति की नीलामी कर उक्त राशि वसूली जाएगी।

बुधवार को स्थानीय पुलिस बल की मौजूदगी में कुर्की की कार्रवाई की गई। जिसमें घर से कुछ सामान जप्त किए गए। इस दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात था।

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