समस्तीपुर रोसड़ा मानवाधिकार दिवस के अवसर पर बुधवार की दोपहर रोसड़ा उपकारा परिसर में एक व्यापक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा समिति समस्तीपुर एवं अनुमंडल विधिक सेवा समिति रोसड़ा के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हुआ।कार्यक्रम की अध्यक्षता अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सह सचिव अनुमंडल विधिक सेवा समिति रोसड़ा रूबी कुमारी ने की।
उन्होंने उपस्थित बंदियों एवं कर्मियों को मानवाधिकारों की मूल अवधारणा, कानून द्वारा प्रदत्त सुरक्षा तथा विधिक सेवा प्राधिकार की विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी।इस अवसर पर कारा अधीक्षक अरविंद कुमार शाह ने कहा कि मानवाधिकारों की रक्षा केवल संवैधानिक दायित्व ही नहीं, बल्कि मानवीय समाज के निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कारा प्रशासन द्वारा बंदियों के कल्याण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की भी जानकारी दी।प्रभारी कारा उपाधीक्षक अभिनंदन कुमार और सहायक उपकारा अधीक्षक सुमन कुमारी ने कारा में बंदियों को उपलब्ध सुविधाओं तथा सुधारात्मक प्रयासों पर प्रकाश डाला।
वहीं पैनल अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ने उपस्थित लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता योजना, लोक अदालतों के महत्व एवं कानूनी अधिकारों के संरक्षण से संबंधित प्रावधानों की जानकारी दी।कारा चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. शिवशंकर राज ने मानवाधिकार और स्वास्थ्य संरक्षण के बीच संबंध पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति का मूल अधिकार है और जेल प्रशासन इसके पालन के लिए निरंतर प्रयासरत है।कार्यक्रम में तौकीर आलम, कारा विधिक स्वयंसेवक अभिषेक कुमार, तथा अनुमंडल विधिक सेवा समिति के अनुसेवक विष्णु देव कुमार मंडल सहित कई लोग उपस्थित थे।मानवाधिकार दिवस के अवसर पर आयोजित इस जागरूकता कार्यक्रम में बंदियों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों और उपलब्ध विधिक सहायताओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

