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गांधी प्रतिमा का अपमान देश की अखंडता पर हमला, दोषियों पर लगे राजद्रोह की धारा: अधिवक्ता संघ।

रोसड़ा, समस्तीपुर। रोसड़ा के ऐतिहासिक गांधी चौक पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किए जाने के मामले में स्थानीय अधिवक्ताओं में भारी रोष है। इस घटना को लेकर व्यवहार न्यायालय रोसड़ा के अधिवक्ता संघ ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए प्रभारी एसडीओ (डीसीएलआर) को आवेदन सौंपकर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है।

देश की अस्मिता पर सीधा आघात
​अधिवक्ता संघ के महासचिव बीरेंद्र कुमार ने कहा कि गांधी जी की प्रतिमा को तोड़ना महज एक मूर्ति को नुकसान पहुँचाना नहीं है, बल्कि यह देश की राष्ट्रीय धरोहर और अहिंसा के मूल्यों पर हमला है। उन्होंने इसे अत्यंत गंभीर कृत्य करार दिया।
​राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग

वहीं, अधिवक्ता लक्ष्मी कांत यादव ने पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस मामले में स्थानीय थाना द्वारा केवल मामूली धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने मांग की कि राष्ट्रपिता के अपमान को देश की संप्रभुता और एकता पर हमला मानते हुए, दोषियों पर BNS की धारा 152 (राजद्रोह) के तहत मुकदमा चलना चाहिए।

आंदोलन की चेतावनी
​अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह मुन्ना ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई और प्रतिमा का अविलंब पुनर्निर्माण नहीं कराया गया, तो अधिवक्ता संघ अनुमंडल कार्यालय के समक्ष उग्र धरना-प्रदर्शन करने को विवश होगा।

प्रतिनिधिमंडल में ये थे शामिल
​आवेदन सौंपने वालों में मुख्य रूप से शामिल थे:
​अध्यक्ष: दीना नाथ नायक,महा सचिव वीरेंद्र कुमार वीरेंद्र,
​अधिवक्ता: राम कुमार, अब्दुस समद, उमेश प्रसाद, मोहन सिंह, गौरव कुमार, बिष्णु कुमार मेहता, कृष्ण कुमार यादव, लक्ष्मण सिंह, शशिकांत सहनी एवं अन्य।

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