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आर्म्स एक्ट मामले में दो अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष की सजा, रोसड़ा न्यायालय का फैसला

रोसड़ा व्यवहार न्यायालय में आर्म्स एक्ट से जुड़े एक मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई है।न्यायालय ने बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के बसही गांव निवासी उपेंद्र महतो के पुत्र मनीष कुमार तथा सीताराम महतो के पुत्र अमित कुमार उर्फ बगुला को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी) के तहत तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर सात दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।इसके अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 26 के तहत भी दोनों अभियुक्तों को तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गई। अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में सात दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।वहीं भारतीय दंड संहिता की धारा 414 के तहत दोनों को दो वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर सात दिन का साधारण कारावास अतिरिक्त रूप से भुगतना होगा।मामले में सरकार की ओर से सहायक अभियोजक पदाधिकारी विकास कुमार ने न्यायालय में प्रभावी ढंग से पक्ष प्रस्तुत किया।

जानकारी के अनुसार, 28 अक्टूबर 2023 की सुबह विभूतिपुर थाना पुलिस गश्ती पर थी। इसी दौरान कर्रख पुल के समीप बाइक सवार संदिग्ध युवकों ने पुलिस गाड़ी देखकर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने मौके से मनीष कुमार को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर अमित कुमार उर्फ बगुला, मनीष उर्फ मनिया बटहा निवासी तथा रविंद्र साहनी सूरतपुर निवासी फरार हो गए।

तलाशी के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार मनीष कुमार की कमर से एक देसी पिस्तौल बरामद किया था। इस संबंध में विभूतिपुर थाना में आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए उपरोक्त सजा सुनाई।

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