समस्तीपुर / हसनपुर :- बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार ,पटना के निर्देशानुसार अनुमंडल विधिक सेवा समिति , रोसड़ा के द्वारा
जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र के सकरडीहार वार्ड नबर 15 स्थित सामुदायिक भवन , पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमे पैनल अधिवक्ता दीपक शर्मा, पीएलबी, संतोष कुमार वर्मा, अशोक कुमार निषाद अधिवक्ता सह भाजपा विधानसभा प्रभारी , हसनपुर, हीरालाल पासवान भाजपा जिलाध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा,जय प्रकाश राय पूर्व मुखिया (सकरपुरा) राम उदगार सहनी, प्रमेश्वरी सहनी अलावे सैकड़ो लाभार्थिगण उपस्थित थे।
पैनल अधिवक्ता दीपक शर्मा ने नालसा (तेजाब हमले से पीड़ित व्यक्ति को विधिक सहायता) योजना 2016 के बारे में विस्तृत जानकारी दी। अधिवक्ता दीपक शर्मा ने बताया कि तेजाब की खरीद बिक्री के लिए विक्रेता को अलग से एक रजिस्टर रखना होगा, बिना पहचान पत्र वो एड्रेस प्रूफ की एसिड नहीं दिया जाएगा ,तेजाब को लेकर दिए निर्देशों का अगर पालन नहीं होगा तो विक्रेता को 50000/ रुपया का जुर्माना किया जाएगा। तेजाब हमले से पीड़ित व्यक्ति को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा 3 लाख से 7 लाख तक पीड़ित सहायता।राशि दी जाने की प्रावधान है तथा दोषी व्यक्ति को धारा 326 ए भा.द.वि.के तहत कम से कम 10 साल या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान हैl
साथ ही उन्होंने बताया कि क़ानून सभी के लिए बराबर है। कानून पर भरोसा रखें और सही सलाह लेकर ही सही कदम उठाए।
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