रोसड़ा कोर्ट का बड़ा फैसला: आर्म्स एक्ट मामले में दो अभियुक्तों को दो-दो वर्ष की सजा।

रोसड़ा (समस्तीपुर): स्थानीय न्यायालय ने अवैध हथियार रखने और विवाद उत्पन्न करने के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए दो अभियुक्तों को सजा सुनाई है। बुधवार को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम) सिकेन्द्र पासवान की अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए कारावास और जुर्माने का आदेश दिया।

इन अभियुक्तों को मिली सजा
​न्यायालय ने रोसड़ा थाना क्षेत्र के मोतीपुर निवासी दो युवकों को दोषी पाया:
​मनीष कुमार (पिता- गंगा राम साहनी)
​उजित कुमार (पिता- परीक्षण साहनी)
​क्या है कानूनी फैसला?
​सरकार की ओर से सहायक अभियोजक विकास कुमार ने मजबूती से पक्ष रखा। अदालत ने रोसड़ा थाना कांड संख्या 68/2024 के तहत दोनों को निम्नलिखित धाराओं में सजा सुनाई:
​धारा 25(1बी)ए/35 (आर्म्स एक्ट): 2 वर्ष का कठोर कारावास और ₹1,000 जुर्माना। (जुर्माना न देने पर 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास)।

धारा 26/35: 2 वर्ष का कठोर कारावास और ₹500 जुर्माना। (जुर्माना न देने पर 1 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास)।
​अदालत ने स्पष्ट किया कि सभी सजाएँ साथ-साथ चलेंगी।
​शादी समारोह में विवाद के बाद हुई थी गिरफ्तारी
​घटना 11 मार्च 2024 की है। थाना क्षेत्र के रहुआ मिल्की वार्ड-1 गांव में एक शादी समारोह के दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद बढ़ने पर मोतीपुर गांव से पहुंचे मनीष और उजित ने मारपीट की कोशिश की। हालांकि, ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को मौके पर ही दबोच लिया।

सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने जब तलाशी ली, तो आरोपी उजित कुमार के पास से एक देसी कट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया था, जिस पर अब न्यायालय का फैसला आया है।

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