


रोसड़ा (समस्तीपुर): अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम सिकेन्द्र पासवान की अदालत ने गुरुवार को हथियार बरामदगी से जुड़े एक मामले में सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त को दोषी करार दिया और सजा सुनाई। यह मामला रोसड़ा थाना कांड संख्या 508/2023 से संबंधित है।

3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा
अदालत ने मुजफ्फरपुर जिले के मिठनपुरा (लक्ष्मी नगर) निवासी विक्की कुमार (पिता देवेंद्र साहनी) को आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई है: धारा 25(1B)a के तहत: 3 वर्ष का कठोर कारावास और 1000 रुपये जुर्माना। जुर्माना न देने पर 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास।
धारा 26 के तहत: 2 वर्ष का कठोर कारावास और 1000 रुपये जुर्माना। जुर्माना न देने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास।

क्या था मामला
मामले के अनुसार, 16 सितंबर 2023 को पुलिस अधिकारी शशि भूषण प्रसाद के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पूर्व वार्ड पार्षद अरुण महतो की हत्या मामले में संदेह के आधार पर विक्की कुमार को हिरासत में लिया गया था। पूछताछ के दौरान अभियुक्त की निशानदेही पर एसएच-55 स्थित देवगंगा हीरो एजेंसी के पास झाड़ियों से एक विदेशी पिस्टल (जिस पर USA अंकित था) बरामद की गई थी।



हत्या के बाद छिपाई थी पिस्टल
जांच में यह बात सामने आई थी कि 9 सितंबर को हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद भागने के दौरान अभियुक्त ने लोडेड पिस्टल को झाड़ियों में फेंक दिया था। अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों और बरामद हथियार के आधार पर विक्की कुमार को दोषी पाया। सरकार की ओर से सहायक अभियोजक विकास कुमार ने प्रभावी पैरवी की।





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