


रोसड़ा व्यवहार न्यायालय रोसड़ा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय राजीव कुमार मिश्रा की अदालत ने तलवार से जानलेवा हमला करने के मामले में पिता-पुत्र को दोषी करार दिए जाने के बाद बुधवार को सजा सुनाई। न्यायालय ने सिंघिया थाना कांड संख्या 98/21 में दोषी सिंघिया थाना क्षेत्र के डुमरा निवासी रमेश साहू एवं उनके पुत्र राहुल कुमार को विभिन्न धाराओं में अलग-अलग सजा सुनाई।

धारा 307 के तहत दोनों को 8 वर्ष सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है। जुर्माना नहीं देने पर नौ माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।न्यायालय ने आईपीसी की धारा 341 के तहत एक माह साधारण कारावास, धारा 147 में एक वर्ष सश्रम कारावास, धारा 323 में छह माह साधारण कारावास तथा धारा 324 में तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। धारा 324 के तहत 1500 रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।



मामला 27 जून 2021 का है। अभियोजन के अनुसार सिंघिया थाना क्षेत्र के डुमरा गांव में सूखे आम के पेड़ को काटने को लेकर विवाद हुआ था। आरोप था कि पेड़ काटने के बाद आरोपियों ने रंगदारी की मांग की। इसका विरोध करने पर जयशंकर प्रसाद साहू पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया गया।हमले में जयशंकर प्रसाद साहू गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। घटना के बाद उन्हें इलाज के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां काफी दिनों तक उनका उपचार चला, जिसके बाद उनकी हालत में सुधार हुआ।



मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रामकुमार ने न्यायालय के समक्ष पक्ष रखा, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता दीपक वर्णवाल ने पैरवी की। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था। इसके बाद सोमवार को दोषसिद्धि के बाद बुधवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने उक्त सजा सुनाई। सभी सजा साथ-साथ चलेगी।

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